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लाभुकों को जमा कराना होगा प्रमाण पत्र*

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*लाभुकों को जमा कराना होगा प्रमाण पत्र*
धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार
गया वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी, स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर,समाज कल्याण विभाग,बिहार,पटना द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभुकों का माइग्रेशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत यथा इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना एवं लक्ष्मीबाई योजना में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं मालूम हो कि बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभुक का माइग्रेशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत यथा इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन हेतु बीपीएल संख्या,लक्ष्मीबाई योजना के लिए पत्र में 60,000 से कम आय का उल्लेख तथा इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र का छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ का माइग्रेशन अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु जिलों से विधिवत प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र छाया प्रति एवं विहित प्रपत्र में बीपीएल संख्या तथा लक्ष्मीबाई योजना हेतु पत्र में 60000 से कम आय का उल्लेख किया जाना है
उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अक्टूबर 2018 से बंद कर दिया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत के लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की संबंधित योजना में माइग्रेट किया जाना है इसके लिए लाभुकों को उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या अपने प्रखंड के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

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