जिलाधिकारी ने राजस्व कर्मचारी को किया निलंबित*
*जिलाधिकारी ने राजस्व कर्मचारी को किया निलंबित*
धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार
गया राजस्व कर्मचारी जुलाई 2016 से दिनांक 17 जुलाई 2018 तक अंचल कार्यालय बोधगया में पदस्थापित रहे हैं इनके द्वारा पदस्थापन काल में ग्राम धनावा थाना संख्या 351 के रिविजनल सर्वे खतियान के अनुसार खाता संख्या 19, प्लॉट नंबर 28, रखवा 0.02 एकड़ को ओवर राइटिंग करते हुए रखवा 0.62 एकड़ कर दिया गया,तत्पश्चात जमाबंदी पृष्ठ को फाड़ कर गायब कर दिया गया है जमाबंदी पृष्ठ संख्या 19/1 पर जमाबंदी कायम कर,जमाबंदी पृष्ठ 19/1 को गायब होने से पूर्व कायम जमाबंदी के आधार पर बिक्री के पश्चात कुल 6 व्यक्तियों का जमाबंदी कायम किया गया,जिसकी कुल रकबा 0.23.40 एकड़ है जबकि खतियानी रखवा 0.02 मात्र है जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने पाया कि ओम प्रकाश भारती राजस्व कर्मचारी द्वारा किया गया कार्य सरकारी सेवक के आचरण के विरुद्ध एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का घोतक है उन्होंने कहा कि इनके द्वारा किया गया कार्य बिहार सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) का उल्लंघन है। *जिसके कारण उन्हें दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ का गठन किया गया है।*
*जिलाधिकारी ने ओम प्रकाश भारती तत्कालिक राजस्व कर्मचारी बोधगया अंचल संप्रति पदस्थापित नगर अंचल गया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया* एवं निलंबन अवधि का मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय शेरघाटी निर्धारित किया है। निलंबन अवधि में ओमप्रकाश भारतीय राजस्व कर्मचारी नगर अंचल गया को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधान के आलोक में नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।