जिलाधिकारी ने की 23 मामलों की सुनवाई*
*जिलाधिकारी ने की 23 मामलों की सुनवाई*
धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार
गया में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में जिला पदाधिकारी, गया अभिषेक सिंह द्वारा कुल *23 मामलों* की सुनवाई की गई हैजिनमें अधिकतम मामलों का निष्पादन *ऑन द स्पॉट* कर दिया गया। ग्राम कोशिला, बोधगया के अपीलार्थी *लालजी सिंह* द्वारा लोक शिकायत में मामला दायर किया गया कि प्राक्कलन राशि के विपरीत वार्ड सदस्य द्वारा अजय मांझी के घर तक पीसीसी रोड नहीं बनाकर वार्ड सदस्य ने अपने घर के चारों तरफ पीसीसी रोड निर्माण कर लिया है जांचोपरांत मामला सही पाए जाने पर जिला पदाधिकारी ने गलत ढंग से किए गए पीसीसी रोड निर्माण की राशि वसूल करने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी,बोधगया को दिया था और आदेश दिए जाने के बाद भी प्रखंड विकास पदाधिकारी,बोधगया द्वारा राशि वसूली संबंधी कागजात नहीं जमा किया जा रहा था एवं अंत में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कल तक अगर जमा की गई राशि का चालान मेरे समक्ष उपस्थापित नहीं किया जाता हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोधगया पर जुर्माना के साथ साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।ग्राम – सियरभुक्का, टोला – तीनेरी, चाकंद के अपीलार्थी *श्री अखिलेश यादव* का वाद अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में था जिसमें जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी,नगर को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश पूर्व में भी दिया था परंतु उनके द्वारा अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया है जिसे आज पुनः जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,सदर को आदेश दिया कि अंचलाधिकारी,नगर के साथ पुलिस बल को संबद्ध कर संबंधित स्थल को अतिक्रमणमुक्त करा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे, नहीं तो 15 दिन के बाद स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।