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*मोहर्रम एवं पितृपक्ष को लेकर शांति समिति की हुयी बैठक*

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*मोहर्रम एवं पितृपक्ष को लेकर शांति समिति की हुयी बैठक*

धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार

गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में गया समाहरणालय सभाकक्ष में मुहर्रम एवं पितृपक्ष को लेकर जिला शांति समिति की बैठक की गई है इस  बैठक में शांति समिति के सदस्यों द्वारा कई मांग एवं सुझाव रखे गए हैं जिलाधिकारी ने शांति समिति को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि रात्रि 10:00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा और इसे लागू करवाने की जिम्मेदारी समाज का भी है।उन्होंने कहा कि इस अवसर पर किसी के द्वारा विद्वेष भाव का संचार किसी माध्यम से न हो इस पर नजर रखनी होगी और मोहर्रम जुलूस के लिए निर्गत लाइसेंस में निर्धारित रास्ता का ही प्रयोग किया जाए,किसी भी परिस्थिति में नए रास्ते का प्रयोग नहीं किया जाए।रूट में परिवर्तन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की अनुशंसा पर ही किया जाएगा और उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से अपील की है कि जुलूस के दौरान अपने अपने क्षेत्र में उपस्थित रहकर शांति व्यवस्था संपन्न कराने में सहयोग करें और यह ध्यान रखा जाए कि किसी अन्य समुदाय की भावना को आहत करने वाला नारा न लगाया जाए,उन्होंने कहा कि पूर्व में घटित संप्रदायिक घटना में संलिप्त लोगों के विरुद्ध बाउंड डाउन की कार्रवाई की जा रही है। जुलूस के लिए कम से कम 3 दिन पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा एवं उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील की।वरीय पुलिस अधीक्षक  राजीव मिश्रा ने शांति समिति को संबोधित करते हुए कहा कि जुलूस के लिए लाइसेंस एक व्यक्ति के नाम से नहीं बल्कि कम से कम 10 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति के नाम से निर्गत किया जाएगा ताकि सभी की जिम्मेवारी रहे और उन्होंने कहा कि निर्धारित मार्गो पर ही जुलूस निकाले जाएं, संवेदनशील जगहों पर प्रकाश एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई जाएगी।जिलाधिकारी ने कहा कि पितृपक्ष मेला एवं मोहर्रम के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठन द्वारा ठंडा पानी एवं अन्य व्यवस्थाएं शिविर लगाकर की जाती है लेकिन एक ही जगह पर अधिक शिविर होने के कारण अन्य स्थल पर इसका लाभ नहीं मिल पाता है इसके लिए वैसे संगठन के प्रतिनिधियों को अनुमंडल पदाधिकारी एवं नगर आयुक्त से समन्वय स्थापित कर स्थल का निर्धारण करवा लेंगे एवं उन्होंने कहा कि डीजे की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा होती है जबकि 75 डेसीबल से ज्यादा की ध्वनि पर प्रतिबंध है  इसलिए डीजे यूं भी प्रतिबंधित है उन्होंने कहा कि जल-जीवन- हरियाली योजना के तहत जल संचय के साथ-साथ ऊर्जा संचय की भी योजना बनाई जा रही है उन्होंने कहा कि *अगले 2 महीने में जिनके द्वारा बिजली खपत में 25% की कमी लाई जाएगी, उन्हें सम्मानित किया जाएगा।* इस बैठक में नगर आयुक्त नगर निगम, नगर पुलिस अधीक्षक, सहायक समाहर्ता,महापौर,जिला परिषद अध्यक्ष, उप महापौर एवं संबंधित पदाधिकारी एवं शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

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