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नगर प्रमुख शुचिता रंजनी ने पंचायत समिति सदस्यों का आवेदन किया खारिज-पंचायती राज के संशोधित अधिनियम का हवाला देते हुए श्रीमती रंजनी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर नहीँ किया जा सकता चर्चा* 

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*नगर प्रमुख शुचिता रंजनी ने पंचायत समिति सदस्यों का आवेदन किया खारिज-पंचायती राज के संशोधित अधिनियम का हवाला देते हुए श्रीमती रंजनी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर नहीँ किया जा सकता चर्चा*

धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार

गया में गत दिनों नगर प्रमुख सुचिता रंजनी पर 12 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चर्चा हेतु बैठक बुलाने की मांग का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा था उक्त ज्ञापन को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रमुख सुचिता रंजनी को प्रेषित कर पंचायत समिति के अनुरोध पर नियम संगत कार्रवाई करने का अनुरोध किया थानगर प्रमुख सुचिता रजनी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को पंचायती राज अधिनियम का हवाला देते हुए पंचायत समिति सदस्यों का आवेदन को खारिज करते हुए कहा है कि संशोधित 2017 पंचायती राज अधिनियम में किसी भी प्रमुख पर पुनः अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चर्चा हेतु बैठक नहीं बुलाई जा सकती है संपूर्ण कार्यकाल में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता हैप्रमुख ने कहा है कि पंचायत समिति सदस्य किसी के बहकावे में आकर निराधार आरोप लगाया है जिस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं बनता है प्रमुख ने बताया है कि कुछ पंचायत समिति सदस्यों ने विगत एक वर्ष पूर्व में भी अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चर्चा हेतु बैठक बुलाने की मांग किया था।  निर्धारित तिथि को बैठक बुलाने के बावजूद भी कोई समिति सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे,जिससे अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया था।  इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी समिति सदस्य बैठक में भाग लेकर प्रमुख पर लगाए गए  कतिपय आरोपों पर चर्चा नहीं करना चाहते थे एवं पंचायत समिति सदस्यों को प्रमुख के विरुद्ध आरोपों पर चर्चा हेतु कोई साक्ष्य एवं रुचि नहीं थी। प्रमुख ने इस आशय की सूचना संबंधित पंचायत समिति सदस्यों का आवेदन को खारिज करते हुए पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानों से अवगत कराने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है।

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