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लोक शिकायत के तहत 25 मामलों की हुई सुनवाई एवं कोच प्रखंड विकास पदाधिकारी पाच सौ का जूर्माना लगाया गया।*

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*लोक शिकायत के तहत 25 मामलों की हुई सुनवाई एवं कोच प्रखंड विकास पदाधिकारी पाच सौ का जूर्माना लगाया गया।*

धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार

गया में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत जिला पदाधिकारी, गया  अभिषेक सिंह द्वारा *कुल 25 मामलों* की सुनवाई की गई है जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन *ऑन द स्पॉट* किया गया।इमामगंज प्रखंड की रीता देवी द्वारा लोक शिकायत में अपील दायर की गयी थी कि उन्हें सचिव के पद से गलत तरीके से हटाया गया हैजिस पर जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, इमामगंज एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया से जांच करवाई गई है जांच के क्रम में पाया गया कि मध्य विद्यालय, बिंदुआ, इमामगंज के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर पूर्व से प्राथमिकी दर्ज है प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद भी उन्हें उनके पद से हटाया नहीं गया इसके उपरांत जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद से हटाने का आदेश दिया था परंतु ससमय आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके लिए जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर *₹500 का अर्थदंड* एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान पर *रु 1000 का अर्थदंड* अधिरोपित किया था। आज सुनवाई में दोषी को पद से मुक्त कर दिया गया है।एक अपील कृष्णा चौधरी, प्रखंड गुरुआ द्वारा गलत बिजली मीटर रीडिंग एवं गलत बिल देने से संबंध में थी जिसकी जांच करने हेतु सहायक विधुत अभियंता, अवर प्रमंडल, शेरघाटी को जांच कर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था। उपस्थित सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, शेरघाटी द्वारा बिजली मीटर रीडिंग का स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं दिया गया एवं न ही सुनवाई के क्रम में स्पष्ट जवाब दिया गया है जिलाधिकारी द्वारा स्वयं कागजातों की जांच करने के क्रम में मीटर रीडिंग का छायाचित्र बिल में नहीं पाया गया और बिल भी अनुमानित ढंग से दिया जा रहा था जिस पर जिलाधिकारी ने पूछताछ किया तो स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर ज़िलाधिकरी ने सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, शेरघाटी पर *विभागीय कार्रवाई, वेतन अवरुद्ध एवं रु 1000 का अर्थदंड* अधिरोपित किया। कोंच प्रखंड के  चंदन कुमार द्वारा पेयजल योजना में गड़बड़ी से संबंधी शिकायत दर्ज की गई थी जिलाधिकारी द्वारा स्थलीय जांच कर प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोच को उपस्थित होने का आदेश दिया गया था परंतु वह आज सुनवाई में अनुपस्थित थे जिसके लिए जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोच पर *रु 500* का जुर्माना अधिरोपित किया।उग्रनाथ उपाध्याय, किशोरी मोहन कंपलेक्स, गया द्वारा अतिक्रमण वाद हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार में वाद दायर किया गया था जिसमें अतिक्रमण हटाने हेतु अंचलाधिकारी नगर को आदेश दिया गया था परंतु अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया एवं द्वितीय अपील के सुनवाई में जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी नगर पर *रुपए 1000* का जुर्माना अधिरोपित किया। सुजीत कुमार खनेट, बेलागंज द्वारा इंदिरा आवास एवं केंसर इलाज हेतु जिलाधिकारी के समक्ष अपील वाद दायर किया गया था जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी,बेलागंज से जांच करवायी गयी और जांच के उपरांत सभी चीज सत्य पाई गयी एवं उन्हें इंदिरा आवास की राशि एवं केंसर इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड बनवाने एवं शौचालय निर्माण राशि देने हेतु आदेशित किया गया है जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी,बेलागंज ने प्रथम किस्त की राशि भुगतान कर दी एवं केंसर इलाज हेतु संबंधित स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर आयुष्मान कार्ड बनवा दिया एवं शौचालय निर्माण हेतु भी कार्रवाई कर दी गई है

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