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तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को दुकान पर तंबाकू उत्पाद संबंधित सूचना बोर्ड लगवाने का निर्देश* *सार्वजनिक जगहों पर ध्रूमपान किया तो लगेगा जुर्माना: डीएम*

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*तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को दुकान पर तंबाकू उत्पाद संबंधित सूचना बोर्ड लगवाने का निर्देश*

*सार्वजनिक जगहों पर ध्रूमपान किया तो लगेगा जुर्माना: डीएम*

*18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं बेच सकते तंबाकू उत्पाद*

*200 रूपये का लगेगा जुर्माना:*

धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार

गया में  सर्वविदित है कि तंबाकू सेवन से स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है एवं तंबाकू सेवन से व्यक्ति गंभीर बिमारियों से ग्रसित हो जाता है सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 की धारा 6ए के तहत सभी तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों पर तंबाकू बिक्री से संबंधित सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य है साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना पूर्णत: प्रतिबंधित है ये बातें जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वार संचालित तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को जिला स्वास्थ्य समिति में जिला स्तरीय कार्यशाला के दौरान कही है

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी,सिगरेट,गुटखा, जर्दा व अन्य निकोटीन युक्त पान मसाला व अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेता अपने अपने दुकान पर तंबाकू उत्पाद से संबंधित सूचना वाला बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें एवं उन्होंने कहा कि यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो दंडात्मक कार्रवाई होगी और जिलाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर ध्रूमपान करना निषेध है साथ ही शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है

भारतीय तंबाकू नियंत्रण अधिनियिम की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या ध्रूमपान का सेवन दंडनीय अपराध है इसका उल्लंघन करने वाले को 200 रूपये का जुर्माना किया जायेगा और जिलाधिकारी के आदेश में दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियिम की धारा 4 के तहत उल्लघंन करने वालों को आर्थिक जुर्माना लगाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर ध्रूमपान निषेध का बोर्ड लगवायें।

*इन जगहों पर प्रतिबंधित है ध्रूमपान:*

• बस स्टैंड

• रेलवे स्टेशन

• पुलिस स्टेशन

• मनोरंजन केंद्र

• पुस्तकालय

• शॉपिंग मॉल

*कॉफी हाउस*

*न्यायालय परिसर*

*सभाकक्ष*

*टी स्टॉल*

*मिष्ठान भंडार*

*ढाबा*

*सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय*

*सभी सरकारी व गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान*

*सभी सरकारी व गैर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र*

*अस्पताल*

*सिनेमा हाल*

*होटल*

*रेस्टोरेंट*

*पंचायत भवन*

*चौक व अन्य सार्वजनिक स्थान*।

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