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जिलाधिकारी ने की 27 मामलों की सुनवाई,गुरारु अंचलाधिकारी को गलत जमाबंदी 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश*

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*जिलाधिकारी ने की 27 मामलों की सुनवाई,गुरारु अंचलाधिकारी को गलत जमाबंदी 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश*
धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार
गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा कुल 27 मामलों में सुनवाई की गई है जिनमें कुछ मामलों का ऑन द स्पॉट निवारण किया गया है कार्यालय परिचारी अनुमंडल कार्यालय सदर गया के अपीलार्थी सूर्यविंद कुमार द्वारा अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में सेवा शिकायत की अपील की गई थी स्थापना उप समाहर्ता के कर्मी द्वारा बताया गया कि 77 दिनों की छुट्टी में यह कर्मी चले गए थे जिलाधिकारी ने संबंधित छुट्टी के कागजात, मेडिकल रिपोर्ट या छुट्टी के कारण को गहनता से जांच कर अगले सप्ताह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा।ग्राम बलिया केवाल,डुमरिया,गया के अपीलार्थी गोपाल सिंह ने गलत जमाबंदी रद्द हो जाने के उपरांत नियम अनुसार दखल कब्जा दिलाने का अपील दायर किया था जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व से संबंधित गलत जमाबंदी रद्द का दस्तावेज 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ग्राम तरपैची थाना गुरारू के अपीलार्थी दिलीप सिंह ने रास्ता की भूमि पर कब्जा करने के संबंध में अपील दायर किया था अंचलाधिकारी गुरारू द्वारा बताया गया कि पुराने जो अतिक्रमण किए गए थे उसे आदेश पारित कर हटाया जा चुका है परंतु संबंधित व्यक्ति द्वारा फिर से उसी जमीन पर नया निर्माण कार्य किया गया है उन्होंने बताया कि प्राथमिकी भी दर्ज किया जा चुका है जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी गुरारू को 10 दिनों के अंदर अतिक्रमण मुक्त कराकर फोटोग्राफ के साथ रिपोर्ट उपलब्ध कराएं साथ ही उन्होंने गुरारु थाना को निर्देश दिया कि उक्त प्राथमिकी दर्ज के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ग्राम तिनेरी,गुरारू के अपीलार्थी बलिराम सिंह के अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में अपील दायर किया गया था जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी गुरारू को 15 दिनों में अग्रेत्तर कार्रवाई कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ग्राम खुखर डीहुरा, जिला गया के अपीलार्थी सत्येंद्र यादव ने आम रास्ता अतिक्रमण के संबंध में अपील दायर किया था जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी टिकारी को रैयती जमीन को चिन्हित कर माफी कराकर कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया उन्होंने अंचलाधिकारी टिकारी को स्वयं स्थल निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया है साकिन भवनपुर,टिकारी के अपीलार्थी श्री रामवृक्ष सिंह ने सरकारी गली अतिक्रमण के संबंध में अपील दायर किया था अंचलाधिकारी टिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त मामले में तीन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जिसके कारण गली का रास्ता काफी कम है जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी को 15 दिनों में जांच कर अतिक्रमण वाद चलाकर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया है ग्राम मकपा टिकारी के अभ्यर्थी मनोज कुमार मिश्रा द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में अपील दायर किया गया था जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी टिकारी को तिथि निर्धारित कर अतिक्रमण तोड़ने का निर्देश दिया अगर डेट निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं तोड़ा जाता है तो रुपया 1000 का जुर्माना वसूला जाएगा।

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