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जिलाधिकारी ने की 20 मामलों में सुनवाई*

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*जिलाधिकारी ने की 20 मामलों में सुनवाई*
धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार
गया में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा कुल 20 मामलों में सुनवाई की गई है जिनमें कुछ मामलो का ऑन द स्पॉट निवारण किया गया।ग्राम अमोर,थाना फतेहपुर के अपीलार्थी विनोद कुमार द्वारा फर्जी शिक्षक के संबंध में आवेदन दिया गया था विनोद कुमार द्वारा अभिषेक कुमार पंचायत शिक्षक फतेहपुर एवं रेखा कुमारी प्रखंड शिक्षिका फतेहपुर, जिनके विरुद्ध फर्जी तरीके से नियुक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई एवं विभागीय कार्रवाई करने हेतु प्रथम अपील द्वारा आदेश पारित है सुनवाई के क्रम में जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर को आवश्यक कार्रवाई करते हुए अगली तिथि को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है ग्राम कटारी,थाना चंदौती के अपीलार्थी राजीव कुमार ने गलत तरीके से डिमांड एवं रसीद काटने की अपील दायर की थी जिलाधिकारी ने सुनवाई के दौरान डीसीएलआर सदर को पूर्ण रूप से जांच अर्थात कौन-कौन लोग इस गलत जमाबंदी में शामिल है पूर्ण विवरण के साथ अगली तिथि को उपस्थित होने को कहा।छोटकी नवादा के अपीलार्थी नवल चौरसिया के बिजली तार एवं पोल के संबंध में मामला दायर किया गया था उनके द्वारा बताया गया कि इनके मोहल्ले में बिजली के पोल एवं तार नहीं लगाया गया है बांस बल्ला के माध्यम से बिजली ले जाया जा रहा है जिससे काफी परेशानी होती है जिलाधिकारी द्वारा सहायक विद्युत अभियंता आपूर्ति प्रमंडल दो,गोल पत्थर गया को निर्देशित किया गया था की छोटकी नवादा के संबंधित पंचायत में बिजली पोल एवं तार लगवाया जाए परंतु आज सुनवाई के दौरान बताया गया कि छोटकी नवादा पानी टंकी के पीछे दलित नगर में एक ट्रांसफार्मर, 15 पोल एवं तार लगाने हेतु परियोजना के द्वारा डीपीआर तैयार कर 200 किलो वाट का डीटीआर एवं पोल लगा दिया गया है शीघ्र ही उक्त टोला में बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।ग्राम काहूदाग,बाराचट्टी के अपीलार्थी राजेंद्र दास द्वारा रास्ता की भूमि को जबरदस्ती कब्जा कर गंदा पानी जमा कर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है जिलाधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी बाराचट्टी को नाली के पानी जमाव के निकास हेतु सोख्ता बनवाने का निर्देश दिया गया था परंतु सुनवाई में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सोख्ता हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है अतः तत्काल 130 फीट सड़क का निर्माण आवागमन हेतु मुखिया को 15 दिनों में बनवाने का निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी ने 15 दिनों के बाद संबंधित अतिक्रमित रास्ता एवं सड़क का फोटोग्राफ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है

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