- Advertisement -

- Advertisement -

एस०सी० /एस०टी० अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर हुई बैठक*।

0

*एस०सी० /एस०टी० अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर हुई बैठक*।
धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार
गया जिला पदाधिकारी,गया अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक जिला अधिकारी के कक्ष में आयोजित की गई है बैठक में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को अत्याचार राहत अनुदान के 34 मामले में स्वीकृति प्राप्त करने को लेकर बैठक की गई है इस बैठक में कुछ मामले को छोड़कर लगभग सभी की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनमें 34,27,500 रूपये अनुदान के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया है
बेलागंज थाना कांड संख्या 08/2018 के मामले में मृतक विनोद पासवान की पत्नी कौशली देवी को 412500 रुपये, डेल्हा थाना कांड संख्या 193/2019 में मृतक अमर पासवान की पत्नी रूबी देवी को 825000 रुपये, अतरी थाना कांड संख्या 431/2019 में मृतक अनिल चौधरी के पिता विलास चौधरी को 412500 रुपये, डोभी थाना कांड संख्या 18/2019 में कंचन कुमारी को 250000 रुपये अनुदान की स्वीकृति दी गयी एवं गन्नू बीघा निवासी सदस्य राजेंद्र कुमार दास ने बुनियाद गंज थाना कांड संख्या 81/2014 के वादी को तथा सिविल लाइन थाना कांड संख्या 123/2015 तथा परैया थाना कांड संख्या 190/2019 के वादियों के अलावे दिनांक 23/02/2019 के बैठक में निर्णयांकित पीड़ितो के लंबित मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया,जिला कल्याण पदाधिकारी गिरीश चंद्र पांडे ने शीघ्र निष्पादन करने का आश्वासन दिया।इस बैठक में गुरुआ के विद्यायक राजीव नंदन,वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि सह नगर पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार साह, जय प्रभा अस्पताल के अधीक्षक, एस0सी0/एस0टी0 थाना के थानाप्रभारी मधु कुमारी, लोक अभियोजक अशोक चौधरी उपस्थित थे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.