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लोक शिकायत के तहत् जिलाधिकारी ने की सुनवाई एवं कन्या विवाह धन योजना के तहत चेक प्रदान किया गया*

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*लोक शिकायत के तहत् जिलाधिकारी ने की सुनवाई एवं कन्या विवाह धन योजना के तहत चेक प्रदान किया गया*

धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार

गया में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत जिला पदाधिकारी, गया अभिषेक सिंह द्वारा कुल *23 मामलों* की सुनवाई की गई, जिनमें कई मामलों का निष्पादन *ऑन द स्पॉट* किया गया है अंदर बैरागी, डेल्हा की निवासी   *पिंकी कुमारी, पति नीरज कुमार*, द्वारा 2014 में कन्या विवाह योजना के तहत अनुदान हेतु नगर प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर अपना आवेदन जमा किया गया था आवेदन जमा करने के 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी कन्या विवाह योजना की राशि नहीं दी गई न ही किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हुई है सभी जरूरी कागजात काउंटर पर जमा होने के बाद भी राशि नहीं मिलने के उपरांत लोक शिकायत के तहत जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी,नगर से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करने को कहा था प्रखंड विकास पदाधिकारी,नगर द्वारा बताया गया कि इनके कागजात में त्रुटि रहने के कारण इन्हें कन्या विवाह योजना की राशि नहीं दी गई थी जिलाधिकारी ने सारे कागजात की जांच कर नियमानुसार कन्या विवाह की राशि देने का आदेश पूर्व में दिया था और आज सुनवाई के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी,नगर द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष पिंकी कुमारी को *रु 5000* का चेक प्रदान किया गया है अपीलार्थी सुनवाई से संतुष्ट दिखे है

जगदीशपुर, टिकारी के निवासी  *अर्जुन प्रसाद सिंह* द्वारा सात निश्चय योजना अंतर्गत संचालित नाली गली एवं हर घर नल का जल योजना में मनमाने ढंग से काम करने संबंधी लोक शिकायत के तहत परिवाद दायर किया गया है जिसकी जांच जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, टिकारी से कराई है जांच के क्रम में अनियमितता पाई गई है इस योजना में कुल *रुपए 10,07,500* का भुगतान किया गया है, परंतु अभिलेख में मापी पुस्त संलग्न नहीं है अर्थात कनीय अभियंता के द्वारा मापी पुस्त दर्ज नहीं किया गया और इतनी बड़ी राशि का भुगतान बिना मापी पुस्त दर्ज कराएं करना घोर लापरवाही एवं अनियमितता का घोतक है जिलाधिकारी ने कनीय अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी, टिकारी को दिया है

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