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लोक शिकायत के तहत जिलाधिकारी ने की 38 मामलों की सुनवाई बौधगया अंचलाधिकारी को लगाया गया अर्थदंड*

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*लोक शिकायत के तहत जिलाधिकारी ने की 38 मामलों की सुनवाई बौधगया अंचलाधिकारी को लगाया गया अर्थदंड*

धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार

गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, गया अभिषेक सिंह द्वारा द्वितीय अपील की कुल-38 मामलों में सुनवाई की गयी, जिनमें कई मामलों का निष्पादन आॅन द स्पाॅट किया गया है अपीलार्थी रामयाद कुमार शर्मा, ग्राम-मंझार थाना, बेलागंज, गया द्वारा भूमि मापी कराने हेतु अपीलवाद दायर किया गया था जिसमें जांचोपरान्त अंचलाधिकारी,बेलागंज को नियमानुसार मापी कराने हेतु आदेश दिया गया था परन्तु एक माह बीत जाने के बाद भी मापी नहीं करायी गयी है जिलाधिकारी ने सुनवाई के क्रम में पाया की लोक शिकायत के तहत् मामलों में दिये गये आदेश का अनुपालन अंचलाधिकारी,बेलागंज द्वारा नहीं किया जा रहा है जिसके उपरान्त जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, बेलागंज पर विभागीय कार्रवाई करने हेतु प्रपत्र ‘क‘ गठित कर विभाग को भेजने का आदेश दिया गया हैअपीलार्थी शर्मीला देवी,ग्राम-गन्नु बिगहा, चाकन्द,गया द्वारा शौचालय की राशि न मिलने के संबंध में अपीलवाद दायर किया गया था जाचोपरान्त शौचालय की राशि देने में अत्याधिक दिनों तक लंबित रखने के कारण प्रखंड समन्वयक से 12% सुद वसुलने हेतु आदेश दिया गया था। जिसके लिए नगर प्रखण्ड समन्वयक से राशि वसुलकर प्रखंड नजारत में जमा करा दिया गया एवं शौचालय की राशि भेज दी गई।अपीलार्थी सुरेन्द्र प्रताप शर्मा, लाल कोठी कम्पाउण्ड, गया द्वारा व्यवहार न्यायालय से आदेष होने के बाद भी लगान निर्धारित अंचलाधिकारी, मोहड़ा द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा सुनवाई की गई है टाईटिल सुट में पारित आदेष के विरूद्ध अपील दायर किया जाना था परन्तु तत्कालीन अंचलाधिकारी, मोहड़ा द्वारा प्रसंगतवाद में अपील दायर किया गया है जिलाधिकारी की स्वीकृति किये बीना ही अंचलाधिकारी, मोहड़ा द्वारा अपीलवाद दायर कर दी गई है जिस कारण तत्कालीन अंचलाधिकारी, मोहड़ा के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्देष दिया गया है अपीलार्थी ललीत प्रसाद, ग्राम-छोटकी ववनी, मोचारीम, बोधगया द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु अपीलवाद दायर किया गया था जिसमेें जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण आज सुनवाई में जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, बोधगया पर 500 रूपये का दण्ड अधिरोपित किया एवं अनुमण्डल पदाधिकारी,सदर तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,बोधगया को अतिक्रमण यथाशीघ्र हटाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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