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पैक्स चुनाव के दौरान धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू*

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*पैक्स चुनाव के दौरान धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू*
धीरज गुप्ता की रिपोर्ट गया बिहार
गया जिला निर्वाचन पदाधिकारी स0स0 सह जिला दंडाधिकारी,गया अभिषेक सिंह द्वारा पैक्स निर्वाचन, 2019 के अवसर पर मतदान के दिन सदर अनुमंडल,गया क्षेत्रांतर्गत सभी मतदान केेन्द्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया गया है आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि उक्त अवसर पर प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्घा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किए जाने तथा विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने,धमकाने,जातीय,साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित सामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है पैक्स निर्वाचन हेतु मतदान कार्य के स्वच्छ एवं भय मुक्त वातावरण में संचालन को ध्यान रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सदर अनुमंडल अधीन सभी प्रखंड में निम्न रूप में मतदान तिथि के अनुसार मतदान केन्द्र के आसपास 200 दो सौ मीटर की परिधि में धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया जाय। *सात प्रखण्डों पर मतदान की तिथि इस प्रकार है कि नगर, मानपुर, टनकुप्पा, वजीरगंज एवं फतेहपुर प्रखण्ड में दिनांक-09.12.2019 को मतदान होना है, इसी प्रकार बेलागंज प्रखण्ड में दिनांक-11.12.2019 एवं बोधगया प्रखण्ड में दिनांक-13.12.2019 मतदान की तिथि निर्धारित है।*
जिला दण्डाधिकारी के आदेश के आलोक में अनुमंडल दण्दाधिकारी, गया सदर द्वारा अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदर अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड में मतदान केन्द्र के आसपास दो सौ मीटर की परिधि में धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत निम्नांकित आदेश लागू किया गया है कि मतदान तिथि को चुनाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी भी व्यक्ति द्वाराआग्नेयास्त्र,तीर-धनुष,लाठी,भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा एवं परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय,विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा एवं एक साथ 5 व्यक्तियों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा एवं किसी भी प्रकार का पोस्टर,पर्चा,आलेख,फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा आदि का प्रकाशन कोई व्यक्ति नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे,जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो और कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन के साम्प्रदायिक भावना को चुनाव के हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़काएंगे एवं कोई भी व्यक्ति मतदाताओ को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे एवं सरकारी ड्युटी पर तैनात दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य तैनात सरकारी कर्मी। पठन/पाठन/बारात एवं शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों पर जारी आदेश लागू नहीं होगा औ यह आदेश मतदान की तिथि को प्रातः 06.00 से मतदान प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

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